ईटानगर, छह सितंबर – अरुणाचल प्रदेश सरकार एक समिति द्वारा मामलों की जांच करने के बाद गैर आदिवासी पुरुषों से विवाहित आदिवासी महिला की संतानों को जारी सभी अनुसूचित जनजाति (एसटी) प्रमाण पत्रों को रद्द करेगी। राज्य सरकार के एक मंत्री ने मंगलवार को विधानसभा में यह जानकारी दी।
कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक लोम्बो तायेंग के सवाल का जवाब देते हुए सामाजिक न्याय, अधिकारिता और आदिवासी मामलों (एसजेईटीए) के मंत्री अलो लिबांग ने कहा कि सरकार ने ‘‘अरुणाचल प्रदेश अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र निर्गमन दिशानिर्देश एक अगस्त को अधिसूचित किया है, जिसमें अयोग्य व्यक्तियों को जारी एसटी प्रमाण पत्र को जब्त करने या रद्द करने का प्रावधान है।’’
लिबांग ने कहा कि दिशानिर्देश के तहत अगर दस्तावेज जारी करने वाला प्राधिकार इस तथ्य से संतुष्ट होता है कि एसटी प्रमाण पत्र, व्यक्ति द्वारा गलत जानकारी देने या तथ्यों को गलत तरीके से पेश करके प्राप्त किया गया है तो वह उसे जब्त या रद्द कर सकता है।
उन्होंने कहा कि अब तक एसटी प्रमाण पत्र जारी करने के नौ विवादित मामले जांच समिति के समक्ष रखे गए हैं, जिनमें से पांच का निस्तारण कर दिया गया है।
गौरतलब है कि एसटी प्रमाण पत्र जारी करने को लेकर पिछले कुछ समय से राज्य में विवाद चल रहा है और इस मुद्दे को लेकर ऑल अरुणाचल प्रदेश स्टूडेंट्स यूनियन (एएपीएसयू) सहित कई संगठन प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में प्रदर्शन कर रहे हैं।
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